मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों या उनके माता या पिता किसी एक कि मृत्यु 01 मार्च 2020 के बाद हो गई है और बच्चों कि उम्र 18 वर्ष से कम है, तो ऐसे परिवारों के दो बच्चों को प्रत्येक को 4000/- प्रतिमाह योजना के तहत दिया जाएगा
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान सरकार द्वारा समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों की लड़कियों की शादी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के तहत, सरकार पात्र परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों और उनके परिवारों को उनकी शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके सशक्त बनाना है और यह सुनिश्चित करना है कि उन पर कोई वित्तीय बोझ न पड़े। यह योजना पात्र परिवारों को शादी से संबंधित खर्चों को कवर करने के लिए ₹40,000 की सहायता राशि प्रदान करती है, जिसमें गहने, कपड़े और अन्य संबंधित खर्च शामिल हैं।
शुभशक्ति योजना राजस्थान सरकार द्वारा नियमित निर्माण श्रमिकों, अविवाहित मजदूरों और उनकी बेटियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य राजस्थान राज्य में श्रमिक परिवारों की बेटियों को सहारा देना और उन्हें मजबूत बनाना है।
पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना राज्य में अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्रों के कक्षा 11 से पीएचडी स्तर की शिक्षा तक शैक्षिक उन्नयन के लिए है।
देवनारायण गुरुकुल योजना का लक्ष्य राजस्थान में आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों, विशेष रूप से कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाले छात्रों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। यह कार्यक्रम अत्यंत पिछड़े वर्गों के छात्रों को लक्षित करता है जिनके माता-पिता आयकरदाता नहीं हैं।
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा चिन्हित प्रतिष्ठित विद्यालय इस योजना के तहत प्रवेश के लिए पात्र हैं। गुरुकुल योजना के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 500 छात्रों को प्रवेश दिया जाता है, जो इस उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग प्रदान करता है।
दीन दयाल अंत्योदय योजना (DDAY) एक कल्याणकारी योजना है जो भारत के सबसे गरीब परिवारों को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाई गई है। यह योजना उन्हें वित्तीय सहायता, कौशल विकास प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद करती है।
राजस्थान सरकार ने राज्य में छोटे और सीमांत किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए "सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना" शुरू की है। यह पहल कृषि क्षेत्र में इन किसानों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देती है और इसका उद्देश्य उन्हें उनके स्वर्णिम वर्षों के दौरान बेहद जरूरी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के पात्र किसानों को मासिक पेंशन की पेशकश करके, यह योजना वित्तीय चिंताओं को कम करने और इन व्यक्तियों के लिए कुछ हद तक आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। यह कार्यक्रम राजस्थान में छोटे और सीमांत किसानों की समग्र भलाई में सुधार लाने, खाद्य उत्पादन के प्रति उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण को स्वीकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरूष जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो, एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं एवं पत्नी/पति की नियमित आय का स्त्रोत नहीं हो, अथवा प्राथी एवं पत्नी/पति की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपये 48000/- से कम हो, को पेंशन देय है। बी.पी.एल./ अंत्योदय/ आस्थाकार्डधारी परिवार/ सहरिया/ कथौड़ी, खैरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त से छूट प्रदान की गई है।
राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना शुरू की गई है। यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इसकी शुरुआत मुख्य रूप से विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी।
राज्य में, किसी भी उम्र का विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति जो किसी एक या अधिक विकलांगता (40% और उससे अधिक विकलांगता) से पीड़ित है, पेंशन के लिए पात्र होगा। 2 अक्टूबर, 2021 से पेंशन योजना के लिए जन आधार पोर्टल पर उपलब्ध मेटाडेटा का उपयोग करके बिना मानवीय हस्तक्षेप के ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की स्वचालित स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई।
राजस्थान ने ’यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज’ की और कदम बढ़ाते हुए सरकारी के साथ-साथ निजी अस्पतालों में भी प्रदेश के नागरिकों को अस्पताल में भर्ती होने पर गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए परिवार द्वारा किये जाने वाले खर्च को कम करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत की है।