मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना

लाभ : 4000/- प्रतिमाह

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों या उनके माता या पिता किसी एक कि मृत्यु 01 मार्च 2020 के बाद हो गई है और बच्चों कि उम्र 18 वर्ष से कम है, तो ऐसे परिवारों के दो बच्चों को प्रत्येक को 4000/- प्रतिमाह योजना के तहत दिया जाएगा

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत परिवारों के दो बच्चों को प्रत्येक को 4000/- प्रतिमाह योजना के तहत दिया जाएगा

  1. बच्चे जिनके माता-पिता दोनों या उनके माता या पिता किसी एक कि मृत्यु 01 मार्च 2020 के बाद हो गई है
  2. उम्र 18 वर्ष से कम है
  3. राजस्थान का निवासी
  4. माता पिता की वार्षिक आय 72000/75000 तक
  1. CWC कार्यालय से फॉर्म प्राप्त करें, भरें और जमा करें
  2. आवेदन ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है
  1. बच्चा एवं मां का Joint खाता 
  2. राशन कार्ड 
  3. आधार कार्ड (मां एवं बच्चा का)
  4. स्कूल Id Card/ Principal से लिखा कर
  5. पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
  6. आय प्रमाण पत्र (72000/75000)


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