विधवा बीएड योजना राजस्थान

लाभ : 17880 /-

राजस्थान की राज्य सरकार इस कार्यक्रम में नामांकित विधवाओं या परित्यक्त महिलाओं के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में बी.एड. के लिए पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति करती है, जिससे उन्हें बहुत आवश्यक सहायता मिलती है।

17,880 /- रुपये बी.एड. के लिए पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति

  1. उम्मीदवार का राजस्थान मूल का होना अनिवार्य है।
  2. केवल बी.एड प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं को ही लाभार्थी बनाया जाएगा।
  3. आवेदक राजस्थान के किसी भी सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी संस्थान से बी.एड प्रशिक्षण कार्यक्रम के नियमित छात्र होने चाहिए।
  4. लाभार्थी महिला का तलाकशुदा और परित्यक्त होना आवश्यक है।
  5. जिन महिलाओं ने पहले बी.एड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर बी.एड की डिग्री प्राप्त की है, वे अपात्र होंगी।
  6. संबंधित संस्थान में महिलाओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
  7. महिला उम्मीदवार सरकार की किसी अन्य छात्रवृत्ति या समकक्ष योजना की लाभार्थी नहीं होनी चाहिए।
  1. आवेदकों को आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। 
  2. यदि आवेदक पंजीकृत उपयोगकर्ता नहीं हैं, तो उन्हें रजिस्टर पर क्लिक करना होगा और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
  3. यदि आवेदक पहले से पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं, तो उन्हें अपने SSOID और पासवर्ड के साथ लॉगिन पर क्लिक करना होगा।
  4. आवेदन पत्र भरें।
  5. आवश्यक दस्तावेज प्रदान करें।
  6. जमा करें।
  1. आधार कार्ड की प्रति
  2. पता प्रमाण की प्रति
  3. बैंक पासबुक की प्रति
  4. तलाक प्रमाण पत्र की प्रति
  5. मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति
  6. निवास प्रमाण पत्र की प्रति
  7. शैक्षणिक योग्यता मार्कशीट/प्रमाण पत्र की प्रति
  8. शुल्क रसीद
  9. जन आधार/भामाशाह कार्ड की प्रति


अन्य समान योजनाएं

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना
लाभ : 4000/- प्रतिमाह

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों या उनके माता या पिता किसी एक कि मृत्यु 01 मार्च 2020 के बाद हो गई है और बच्चों कि उम्र 18 वर्ष से कम है, तो ऐसे परिवारों के दो बच्चों को प्रत्येक को 4000/- प्रतिमाह योजना के तहत दिया जाएगा

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
लाभ : 40000 /- वित्तीय सहायता

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान सरकार द्वारा समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों की लड़कियों की शादी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के तहत, सरकार पात्र परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों और उनके परिवारों को उनकी शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके सशक्त बनाना है और यह सुनिश्चित करना है कि उन पर कोई वित्तीय बोझ न पड़े। यह योजना पात्र परिवारों को शादी से संबंधित खर्चों को कवर करने के लिए ₹40,000 की सहायता राशि प्रदान करती है, जिसमें गहने, कपड़े और अन्य संबंधित खर्च शामिल हैं।

शुभशक्ति योजना
लाभ : वित्तीय सहायता : 55000/-

शुभशक्ति योजना राजस्थान सरकार द्वारा नियमित निर्माण श्रमिकों, अविवाहित मजदूरों और उनकी बेटियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य राजस्थान राज्य में श्रमिक परिवारों की बेटियों को सहारा देना और उन्हें मजबूत बनाना है।