मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

लाभ : 40000 /- वित्तीय सहायता

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान सरकार द्वारा समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों की लड़कियों की शादी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के तहत, सरकार पात्र परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों और उनके परिवारों को उनकी शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके सशक्त बनाना है और यह सुनिश्चित करना है कि उन पर कोई वित्तीय बोझ न पड़े। यह योजना पात्र परिवारों को शादी से संबंधित खर्चों को कवर करने के लिए ₹40,000 की सहायता राशि प्रदान करती है, जिसमें गहने, कपड़े और अन्य संबंधित खर्च शामिल हैं।

  1. इस योजना के कार्यान्वयन की जिला स्तर पर समीक्षा की जाएगी और हर 3 महीने में एक समिति की बैठक आयोजित की जाएगी।
  2. राज्य सरकार लड़की की शादी के समय पात्र लाभार्थियों को ₹31,000 से ₹41,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
  3. इस योजना के तहत लगभग ₹24 करोड़ की बचत का प्रावधान स्वीकृत किया गया है।
  4. यदि राज्य की लड़कियां 10वीं पास करती हैं तो सरकार उनकी शादी के समय ₹41 हजार की राशि प्रदान करेगी। यदि राज्य की लड़कियां 12वीं पास करती हैं तो सरकार उनकी शादी के समय ₹51 हजार की राशि प्रदान करेगी।

यह योजना विशेष रूप से दिव्यांगों और महिलाओं के लिए है जो निम्न श्रेणी से संबंधित हैं:

  1. अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित बीपीएल परिवार
  2. अल्पसंख्यक श्रेणी बीपीएल परिवार
  3. विशेष रूप से योग्य व्यक्ति (आयकरदाता नहीं) ए
  4. क महिला खिलाड़ी (यदि स्वयं विवाहित है) जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है। स्वयं या माता-पिता आयकरदाता नहीं हैं।
  5. पालनहार योजना में लाभार्थी।
  1. आवेदक को आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
  2. लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड खुल जाएगा।
  3. “IFMS-RAJSSP” विकल्प पर क्लिक करें।
  4. “IFMS-RAJSSP” में, “आवेदन प्रविष्टि अनुरोध” पर क्लिक करें।
  5. “भामाशाह परिवार आईडी” दर्ज करें और खोजें।
  6. व्यक्ति का नाम और योजना का नाम चुनें।
  7. आधार प्रमाणीकरण पूरा करें और विवरण प्राप्त करें पर क्लिक करें।
  8. आवश्यक विवरण प्रदान करें।
    1. - पेंशनभोगी विवरण।
    2. - बैंक विवरण।
    3. - विकलांगता विवरण।
    4. - सत्यापन विवरण।
    5. - दस्तावेज़ अपलोड करें।
  9. सबमिट करें।
  1. जाति प्रमाण पत्र की प्रति
  2. आधार कार्ड की प्रति
  3. पता प्रमाण की प्रति
  4. बैंक पासबुक की प्रति
  5. जन्म प्रमाण पत्र की प्रति : आयु प्रमाण
  6. मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति : विधवा महिला के मामले में
  7. आय प्रमाण पत्र की प्रति : विधवा/पालनहार/दिव्यांग के मामले में
  8. शैक्षणिक योग्यता मार्कशीट/प्रमाण पत्र की प्रति
  9. विवाह प्रमाण पत्र की प्रति*जन आधार/भामाशाह कार्ड की प्रति
  10. पासपोर्ट साइज फोटो*राशन कार्ड की प्रति*वोटर आईडी की प्रति


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