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मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना
लाभ : 4000/- प्रतिमाह

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों या उनके माता या पिता किसी एक कि मृत्यु 01 मार्च 2020 के बाद हो गई है और बच्चों कि उम्र 18 वर्ष से कम है, तो ऐसे परिवारों के दो बच्चों को प्रत्येक को 4000/- प्रतिमाह योजना के तहत दिया जाएगा

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
लाभ : 40000 /- वित्तीय सहायता

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान सरकार द्वारा समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों की लड़कियों की शादी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के तहत, सरकार पात्र परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों और उनके परिवारों को उनकी शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके सशक्त बनाना है और यह सुनिश्चित करना है कि उन पर कोई वित्तीय बोझ न पड़े। यह योजना पात्र परिवारों को शादी से संबंधित खर्चों को कवर करने के लिए ₹40,000 की सहायता राशि प्रदान करती है, जिसमें गहने, कपड़े और अन्य संबंधित खर्च शामिल हैं।

शुभशक्ति योजना
लाभ : वित्तीय सहायता : 55000/-

शुभशक्ति योजना राजस्थान सरकार द्वारा नियमित निर्माण श्रमिकों, अविवाहित मजदूरों और उनकी बेटियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य राजस्थान राज्य में श्रमिक परिवारों की बेटियों को सहारा देना और उन्हें मजबूत बनाना है।

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