केन्द्रीय सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना माह फरवरी 2009 से प्रारम्भ की गई है। राजस्थान सरकार ने इस योजना को दिनांक 07.10.2009 से स्वीकृति दी है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार की 40 वर्ष व अधिक आयु की विधवा महिलाएं पेंशन की पात्र हैं।
2 अक्टूबर 2021 से पेंषन योजना के लिये जन आधार पोर्टल पर उपलब्ध मेटा डेटा का उपयोग करते हुए बिना मानवीय हस्तक्षेप के ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की स्वतः स्वीकृति जारी की जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।
प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ
इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार के मापदंडों के अनुसार सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार की 40 वर्ष व अधिक की आयु की विधवा महिलाएं पेंशन की पात्र है
ई-मित्र, मोबाइल एप, योजना वेबसाइट
आवेदन हेतु SSO पर लोगिन करने के बाद rajssp पर आवेदन करें अथवा ई-मित्र द्वारा विभागीय वेबसाइट के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है
आवेदक अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर या अपने स्वयं के ई-मित्र खाते से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
आवेदक इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की वेबसाइट https://ssp.rajasthan.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन शुल्क 33 रूपये निर्धारित है। जिसे ई-मित्र के माध्यम से जमा करवाया जा सकता है।
आधार कार्ड की प्रति, जन-आधार/भामाशाह कार्ड की प्रति
अन्य समान योजनाएं
राजस्थान सरकार ने राज्य में छोटे और सीमांत किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए "सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना" शुरू की है। यह पहल कृषि क्षेत्र में इन किसानों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देती है और इसका उद्देश्य उन्हें उनके स्वर्णिम वर्षों के दौरान बेहद जरूरी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के पात्र किसानों को मासिक पेंशन की पेशकश करके, यह योजना वित्तीय चिंताओं को कम करने और इन व्यक्तियों के लिए कुछ हद तक आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। यह कार्यक्रम राजस्थान में छोटे और सीमांत किसानों की समग्र भलाई में सुधार लाने, खाद्य उत्पादन के प्रति उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण को स्वीकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरूष जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो, एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं एवं पत्नी/पति की नियमित आय का स्त्रोत नहीं हो, अथवा प्राथी एवं पत्नी/पति की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपये 48000/- से कम हो, को पेंशन देय है। बी.पी.एल./ अंत्योदय/ आस्थाकार्डधारी परिवार/ सहरिया/ कथौड़ी, खैरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त से छूट प्रदान की गई है।
राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना शुरू की गई है। यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इसकी शुरुआत मुख्य रूप से विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी।
राज्य में, किसी भी उम्र का विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति जो किसी एक या अधिक विकलांगता (40% और उससे अधिक विकलांगता) से पीड़ित है, पेंशन के लिए पात्र होगा। 2 अक्टूबर, 2021 से पेंशन योजना के लिए जन आधार पोर्टल पर उपलब्ध मेटाडेटा का उपयोग करके बिना मानवीय हस्तक्षेप के ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की स्वचालित स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई।
18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला, जो राजस्थान की मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रही हो, एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्त्रोत नहीं हो, अथवा प्राथी की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपयं 48000/- से कम हो, को पेंशन देय है।