मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

लाभ : 1500/- प्रति माह

राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना शुरू की गई है। यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इसकी शुरुआत मुख्य रूप से विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी।

राज्य में, किसी भी उम्र का विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति जो किसी एक या अधिक विकलांगता (40% और उससे अधिक विकलांगता) से पीड़ित है, पेंशन के लिए पात्र होगा। 2 अक्टूबर, 2021 से पेंशन योजना के लिए जन आधार पोर्टल पर उपलब्ध मेटाडेटा का उपयोग करके बिना मानवीय हस्तक्षेप के ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की स्वचालित स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई।

  • 55 वर्ष से कम आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष पेंशन रुपए 750/-

  • 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला एवं 58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष किंतु 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रुपए 1000/- प्रतिमाह 

  • एवं 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को रुपए 1250 प्रति माह

  • किसी भी आयु के कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन पेंशनर एवं सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को रुपए 1500 प्रति माह पेंशन देय, जिसकी संपूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा वाहन की जाती है

नोट: यदि प्रार्थी स्वयं या पति या पत्नी या पुत्र केंद्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या केंद्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम का पेंशन रहो तो वह इन नियमों के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा

  • किसी भी आयु वर्ग का विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अंधता, अल्पदृष्टि, चलन में विकलांगता/नि:शक्तता, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का हास, मानसिक रोगी, मानसिक मंदता से ग्रसित हो.

  • जिसकी विकलांगता/नि:शक्तता 40% या उससे अधिक हो

  • प्राकृतिक रूप से बौनेपन (वयस्क व्यक्ति के मामलों में ऊंचाई 3 फीट 6 इंच से कम हो एवं प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र धारक हो) से ग्रसित हो

  • प्राकृतिक रूप से हिजड़ापन से ग्रसित

  • राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो

  • जिसकी स्वयं की सम्मिलित वार्षिक आय समस्त स्रोतों से रुपए 60000/- तक होइस के तहत पेंशन का पात्र होगा

ई-मित्र, मोबाइल एप, योजना वेबसाइट

आवेदन हेतु SSO पर लोगिन करने के बाद rajssp पर आवेदन करें अथवा ई-मित्र द्वारा विभागीय वेबसाइट के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है

आवेदक अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर या अपने स्वयं के ई-मित्र खाते से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

आवेदक मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना की वेबसाइट https://ssp.rajasthan.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना  के लिए आवेदन शुल्क 33 रूपये निर्धारित है। जिसे ई-मित्र के माध्यम से जमा करवाया जा सकता है।

आधार कार्ड की प्रति, जन-आधार/भामाशाह कार्ड की प्रति



अन्य समान योजनाएं

लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना
लाभ : 1000/- प्रति माह

राजस्थान सरकार ने राज्य में छोटे और सीमांत किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए "सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना" शुरू की है। यह पहल कृषि क्षेत्र में इन किसानों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देती है और इसका उद्देश्य उन्हें उनके स्वर्णिम वर्षों के दौरान बेहद जरूरी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के पात्र किसानों को मासिक पेंशन की पेशकश करके, यह योजना वित्तीय चिंताओं को कम करने और इन व्यक्तियों के लिए कुछ हद तक आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। यह कार्यक्रम राजस्थान में छोटे और सीमांत किसानों की समग्र भलाई में सुधार लाने, खाद्य उत्पादन के प्रति उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण को स्वीकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
लाभ : 1000/- प्रति माह

55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरूष जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो, एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं एवं पत्नी/पति की नियमित आय का स्त्रोत नहीं हो, अथवा प्राथी एवं पत्नी/पति की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपये 48000/- से कम हो, को पेंशन देय है। बी.पी.एल./ अंत्योदय/  आस्थाकार्डधारी परिवार/ सहरिया/ कथौड़ी, खैरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त से छूट प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना
लाभ : ₹ 1500 प्रतिमाह

18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला, जो राजस्थान की मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रही हो, एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई  स्त्रोत नहीं हो, अथवा प्राथी की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपयं 48000/- से कम हो, को पेंशन देय है।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
लाभ : 1000/- प्रति माह

केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के स्थान पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना दिनांक 19.11.2007 से प्रारंभ की गई   है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बीपीएल परिवार के 60 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्तियों को पेंशन देय है।

2 अक्टूबर 2021 से पेंषन योजना के लिये जन आधार पोर्टल पर उपलब्ध मेटा डेटा का उपयोग करते हुए बिना मानवीय हस्तक्षेप के ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की स्वतः स्वीकृति जारी की जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।