इस योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार को 5 लाख रूपये तक का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। बीमित परिवार के सदस्य/सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने या दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आँख की स्थायी पूर्ण क्षति की स्थिति में इस योजना के नियमानुसार आर्थिक सम्बल बीमित परिवार को उपलब्ध कराया जायेगा |
5 लाख रूपये
दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर
3 लाख रूपये
दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों अथवा एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ एवं एक आँख या एक पैर एवं एक आँख की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने /इन अंगो के पूर्णतः निष्क्रिय होने परी)
1.5 लाख रूपये
दुर्घटना में हाथ/पैर/आँख की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने/इन अंगों के पूर्णत: निष्क्रिय)
योजना के अन्तर्गत लाभ कब देय होंगे :-
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लाभ निम्न प्रकार की दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु क्षति पर देय होंगेः-
सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु /क्षति |
ऊँचाई से गिरने के कारण होने वाली मृत्यु /क्षति |
मकान के ढहने से होने वाली मृत्यु /क्षति |
डूबने के कारण होने वाली मृत्यु /क्षति |
रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण |
बिजली के झटके से होने वाली मृत्यु /क्षति |
जलने से होने वाली मृत्यु /क्षति |
योजना के अन्तर्गत लाभ कब देय नहीं होंगे :--
निम्न स्थितियों में लाभ देय नहीं होंगेः-
विभिन्न बीमारियों जैसे: केन्सर, टीबी, हृदयाघात (हार्ट अटैक) अथवा पागलपन इत्यादि से होने वाली मृत्यु अथवा अन्य क्षतियां |
हत्या, हत्या का प्रयास, आत्मक्षति, आत्महत्या अथवा आत्महत्या का प्रयास
किसी बीमित सदस्य द्वारा नशीले द्रव्य / ड्रग्स /एल्कोहॉल के सेवन से होने वाली मृत्यु क्षति |
चिकित्सा अथवा शल्य क्रिया के दौरान होने वाली क्षति |
नामिकीय विकिरण अथवा परमाण्विक अस्त्रों से होने वाली क्षति |
युद्ध, विदेशी आक्रमण, विदेशी शत्रु के कृत्यों, गृह युद्ध, देशद्रोह अथवा राष्ट्रविरोधी गतिविधियों इत्यादि से होने वाली क्षति |
योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार की श्रेणी में वे परिवार सम्मिलित होंगे जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार के रूप में सम्मिलित हों। इन परिवारों के अतिरिक्त अन्य कोई भी परिवार मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में सम्मिलित नहीं माना जायेगा ।
परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण पॉलिसी में उलल््लेखित स्थायी पूर्ण क्षति होने की स्थिति में बीमित परिवार के किसी भी व्यस्क सदस्य द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर दावा प्रपत्र की पूर्ति की जायेगी |
दुर्घटना दिनांक (मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु दिनांक) से 30 दिवस की अवधि में दावा प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
विलम्ब के समुचित कारणों का उल्लेख करते हुए दावा प्रपत्र की दुर्घटना दिनांक / मृत्यु दिनांक से 60 दिवस की अवधि में पूर्ति की जा सकैगी |
दावा प्रपत्र पोर्टल पर सबमिट करने पर जनआधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर पर ओ.टी.पी. भिजवाया जायेगा। मुखिया की मृत्यु की स्थिति में दावेदार द्वारा ऑनलाइन दावा प्रपत्र में अंकित्त मोबाइल नस्बर पर ओटीपी भिजवाया जायेगा। दावेदार द्वारा ओ.टी.पी. को सबमिट करने तथा पोर्टल द्वारा Authentication कर लिये जाने पर ही दावा पोर्टल पर Registered किया जायेगा |
पोर्टल पर दावा दर्ज होने के बाद बीमाकर्ती द्वारा दावे का परीक्षण किया जायेगा तथा पॉलिसी के परिप्रेक्ष्य में उचित पाये जाने पर दावा स्वीकृत ,/अस्वीकुत किया जायेगा | अन्य दस्तावेज वांछित होने पर बीमाकर्ता द्वारा दावेदार से ऑनलाइन ही दस्तावेजों की मांग की जायेगी |
सभी वांछित दस्तावेज प्राप्त होने /अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिवस में दावे का निस्तारण कर दिया जायेगा ।
बीमाकर्ता द्वारा दावेदार के मोबाइल नम्बर पर स्वीकृति ,/अस्वीकृति एवं आक्षेप के संबंध में मैसेज भिजवाया जायेगा |
दावा स्वीकृति योग्य होने पर बीमाकर्ता कंपनी द्वारा जनआधार कार्ड से लिंक मुखिया के बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान की कार्यवाही की जायेगी [
मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में पति तथा उनके भी जीवित नहीं होने पर परिवार में शेष रहे सदस्यों में भुगतान योग्य राशि समान अंशो में विभाजित कर बीमाकर्ता कम्मनी द्वारा बीमित परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में ऑनलाइन जमा कराई जायेगी |
परिवार (जनआधार में अंकित) के सभी सदस्यों की मृत्यु होने की स्थिति में कोई राशि देय नहीं होगी |
पारिवारिक विवाद की स्थिति अथवा न्यायिक प्रक्रिया लग्बित होने पर सक्षम न्यायालय के निर्णय के अनुसार भुगतान देय होगा।
दुर्घटना का प्रकार
सड़क दुर्घटना
ऊँचाई से गिरने
मकान के ढहने के कारण
मृत्यु
मृत्यु प्रमाण-पत्र, इनमें से कम से कम कोई एक दस्तावेज (पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफ.आई.आर. /रोजनामचा/मर्ग रिपोर्ट, पंचनामा म्रमाणनमत्र, चिकित्सालय द्वारा जारी डेथ समरी) |
क्षति
चिकित्सालय की रिपोर्ट, एफ.आई.आर. /रोजनामचायदि कराई गई हो, डायरनोस्टिक रिपोर्ट, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण-पत्र |
बिजली के झटके के कारण
रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण
मृत्यु
मृत्यु प्रमाण-पत्र, इनमें से कम से कम कोई एक दस्तावेज (पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चिकित्सालय द्वारा जारी डेथ समरी), एफ.आई.आर., इलाज का विवरण यदि चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है |
क्षति
चिकित्सालय की रिपोर्ट, डायरनोस्टिक रिपोर्ट, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण-पत्र |
डूबने के कारण
जलने की स्थित्ति में
मृत्यु
मृत्यु प्रमाण-पत्र, एफ.आई.आर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट , एफ.आर.
क्षति
चिकित्सालय की रिपोर्ट, एफ.आई.आर., एफ.आर., डायरनोस्टिक रिपोर्ट, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण-पत्र
https://mcdbysipf.rajasthan.gov.in/assets/docs/10713.pdf (सरकारी आदेश)
https://mcdbysipf.rajasthan.gov.in/ (आवेदन website)
अन्य समान योजनाएं
राजस्थान ने ’यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज’ की और कदम बढ़ाते हुए सरकारी के साथ-साथ निजी अस्पतालों में भी प्रदेश के नागरिकों को अस्पताल में भर्ती होने पर गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए परिवार द्वारा किये जाने वाले खर्च को कम करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत की है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) एक बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु के लिए जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। यह एक साल का कवर है, जिसे साल-दर-साल नवीनीकृत किया जा सकता है। यह योजना बैंकों/डाकघरों द्वारा पेश की जाती है और जीवन बीमा कंपनियों के माध्यम से संचालित की जाती है। 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति जो भाग लेने वाले बैंकों/डाकघर के खाताधारक हैं, वे इसमें शामिल होने के हकदार हैं।